अलीगढ़ में धारा 144 लागू कर दी गई है यह धारा 16 मार्च से 7 जून तक रहेगी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में दंड संहिता 144 लागू कर दी गई है

144 लागू होने के बाद किसी भी तरह का कोई जुलूस सार्वजनिक रैली या एक जगह पर बहुत लोगों का एकत्रित होना पूर्ण प्रतिबंध है

धारा 144 का फैसला विभिन्न त्यौहारों परीक्षाओं और नगरीय चुनावों को देखते हुए लिया गया है

अलीगढ़ जिला अधिकारी श्री इंद्र विक्रम सिंह के कहने पर एडीएम ने नोटिस जारी कर दिया है धारा 144 अलीगढ़ में लागू रहेगी

अगर कोई इस धारा का उल्लंघन करता है तो 188 के अंतर्गत उसके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी यह धारा संपूर्ण अलीगढ़ के लिए लागू की गई है