GIG Workers Bill: राजस्थान सरकार ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम और अन्य सामान को डायरेक्ट घर तक पहुंचाने वाले गिग वर्कर्स के लिए एक बिल पास किया है. राजस्थान की विधानसभा ने सोमवार को ‘प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) विधेयक 2023’ पारित कर दिया है. इसी के साथ राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां गिग वर्कर्स को कानून के दायरे में लाने के लिए विधेयक लाया गया है और ये गिग श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है. 

विधेयक के अनुसार, अगर कोई इस गिग वर्कर्स एक्ट का उल्लंघन करेगा तो 5 से 50 लाख तक जुर्माना लगेगा. गिग वर्कर्स का समूहक अगर रजिस्टर्ड गिग वर्कर्स के लिए बने कानून का पालन नहीं करता है तो राज्य सरकार उस पर पहली बार 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाएगी. यह राशि 50 लाख रुपये तक हो सकता है.

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